Dumka : शिकारीपाड़ा प्रखंड में लीज के बाहर पत्थर खनन के मामले में प्राथमिकी दर्ज करवाये जाने के बाद भी वहां धड़ल्ले से काम जारी है. यह खुलासा बुधवार को जिला खनन पदाधिकारी कृष्ण कुमार किस्कू द्वारा किये गये निरीक्षण में हुआ है. शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के पोखरिया गांव में लीज भूमि के बाहर जाकर खनन करने के मामले में जिला खनन पदाधिकारी कृष्ण कुमार किस्कू ने धनंजय सिंह और उनकी पत्नी मनीषा सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवायी थी.
पत्थर उत्खनन का काम जारी है
शिकारीपाड़ा प्रखंड की पोखरिया गांव की रैयत चांद टुडू ने उपायुक्त से लिखित शिकायत की थी कि पोखरिया मौजा के जमाबंदी नंबर 30 प्लॉट संख्या 1242 में उसने मेवाड़ इंटरप्राइजेज प्रोपराइटर मनीषा सिंह को जमीन लीज पर दे रखा है. लेकिन उनके द्वारा लीज एरिया के बाहर जाकर 2 एकड़ भूमि से भी पत्थर निकाला जा रहा है. रैयत का यह भी कहना था कि ये लोग या अवैध रूप से विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं. रैयत की इसी शिकायत की जांच रिपोर्ट पर डीएमओ ने शिकारीपाड़ा कांड संख्या 157/21 के तहत झारखंड लघु खनिज समानुदान 2004 के धारा 4/54 और विस्फोटक अधिनियम एवं भादवि की धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया था. इसके पहले भी धनंजय सिंह के खिलाफ शिकारीपाड़ा थाना में 144/2020 दर्ज है. डीएमओ को सूचना मिली थी कि प्राथमिकी दर्ज करवाने के बावजूद वहां पत्थर उत्खनन का काम जारी है. डीएमओ जब शिकारीपाड़ा थाना से पुलिस बल लेकर बुधवार की शाम वहां पहुंचे, तो पाया कि अवैध खनन जारी है.
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