Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

हड़ताल, धरना और जुलूस अगले 6 माह तक प्रतिबंधित – DC बोकारो

Bokaro: कोविड महामारी को देखते हुए जिला प्रशासन ने शनिवार को एक अहम निर्णय लिया. कोरोना वायरस के फैलाव से बचाव और उचित स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए DC राजेश सिंह ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की विभिन्न धाराओं के तहत दिये शक्तियों का प्रयोग किया. इसके तहत तत्काल प्रभाव से सभी प्रकार के हड़ताल, धरना, जुलूस, प्रदर्शन और अन्य सभी प्रकार के कार्य जो धारा 144 के उल्लंघन के अंतर्गत आते हैं, उसे गैर कानूनी घोषित किया गया है.

आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई

DC ने कहा कि ऐसे में जिला अंतर्गत किसी भी प्रकार का हड़ताल, धरना, प्रदर्शन और जुलूस पर 6 माह तक का प्रतिबंध रहेगा. आदेश का उल्लंघन करने पर व्यक्ति/संगठनों/संस्थानों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 तथा आइपीसी की धारा 180 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश अगले छह माह तक लागू रहेगा. इसलिए सभी आदेश के साथ ही कोविड गाइडलाइन का पालन करें.

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही