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इंटरमीडिएट इग्जाम से वंचित छात्र दे पाएंगे परीक्षा, हाईकोर्ट ने JAC को दिया निर्देश, जानें मामला

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Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में इंटरमीडिएट परीक्षा से वंचित छात्रों की विशेष परीक्षा को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने कॉलेज की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताते हुए पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. अदालत ने कहा कि कॉलेज सभी छात्रों की फीस शुक्रवार को जैक में दाखिल करेगा. इसके बाद जैक इन छात्रों का एडमिट कार्ड जारी करेगा. इसे भी पढ़ें- गिरिडीह">https://lagatar.in/giridih-the-mla-is-not-afraid-of-the-transfer-of-the-thanedar-bluntly-sack-bed/">गिरिडीह

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सुनवाई के दौरान झारखंड एकेडेमिक काउंसिल (जैक) की ओर से कहा गया कि इन छात्रों का जुलाई के तीसरे सप्ताह में विशेष परीक्षा आयोजित होगी. इस पर अदालत ने इसकी सूचना सार्वजनिक नोटिस के जरिए देने का निर्देश दिया. इस संबंध में बोकारो के कल्याणपुर स्थित सोहन लाल आर्य इंटर कॉलेज के छात्र जया श्रीवास्तव की मां प्रीति श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. इसे भी पढ़ें-एक्शन">https://lagatar.in/cm-in-action-mood-instructions-to-ranchi-dc-to-take-action-against-ration-dealer/">एक्शन

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