Search

टेरर फंडिंग केस में NIA द्वारा जब्त पैसे वापस करने के लिए दायर सुदेश केडिया की याचिका खारिज

 Ranchi :  टेरर फंडिंग केस के आरोपी सुदेश केडिया को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने उसकी वह याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उसने वर्ष 2018 में NIA की छापेमारी में उसके आवास और कार्यालय से एजेंसी द्वारा बरामद किये गये 9 लाख 95 हजार रुपए वापस करने की मांग की थी. यह मामला चतरा के टंडवा स्थित मगध व आम्रपाली कोल परियोजना में टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ है. पूर्व में कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

9 लाख 95 हजार व्यवसाय के हैं, टेरर फंडिंग का पैसा नहीं है

सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि एनआईए की छापामारी में सुदेश केडिया के आवास से बरामद 9 लाख 95 हजार रुपए उनके व्यवसाय के है, यह टेरर फंडिंग का पैसा नहीं है. इस पैसे से कर्मियों को सैलरी दी जानी थी. इसलिए एनआईए द्वारा बरामद 9 लाख 95 हजार रुपए उन्हें वापस दिलाये जायें, लेकिन हाईकोर्ट ने ज़ब्त पैसे रिलीज करने से इनकार कर दिया है. Whatsapp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029VaAT9Km9RZAcTkCtgN3q">https://whatsapp.com/channel/0029VaAT9Km9RZAcTkCtgN3q">https://whatsapp.com/channel/0029VaAT9Km9RZAcTkCtgN3q

Twitter (X): https://x.com/lagatarIN">https://x.com/lagatarIN">https://x.com/lagatarIN

google news: https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMPXuoAswjfm4Aw?ceid=IN:en&oc=3">https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMPXuoAswjfm4Aw?ceid=IN:en&oc=3">https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMPXuoAswjfm4Aw?ceid=IN:en&oc=3

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp