Ranchi: रांची सिविल कोर्ट ने नाबालिग बच्ची के साथ रेप करने की कोशिश करने के दोषी सुखैर उरांव उर्फ लंगड़ा को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने सुखैर पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने यह फैसला सुनाया है. प्राथमिकी के मुताबिक, एयरपोर्ट रोड हिनू निवासी सुखैर नाबालिग के साथ जोर जबरदस्ती करता था. जिसे लेकर पीड़िता की मां ने एयरपोर्ट थाना में वर्ष 2022 में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी. सुखैर के खिलाफ कोर्ट ने 18 जुलाई 2022 को आरोप तय कर दिया था. इसे भी पढ़ें -विस">https://lagatar.in/bjp-will-review-the-reasons-for-the-defeat-state-leaders-have-been-called-to-delhi/">विस
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सुखैर उर्फ लंगड़ा को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा
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