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सुमित उर्फ पेट्रोल को 7 साल की सजा, गज्जू की बांस से पीटकर की थी हत्या

Ranchi: रांची सिविल कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के जुर्म में दोषी कांके के बोड़ेया रोड निवासी सुमित लोहरा उर्फ पेट्रोल लोहरा को 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने सुमित पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. प्राथमिकी के मुताबिक, सुमित ने गज्जू नाम के व्यक्ति को बांस से पीटा था, इस हमले में गज्जू गंभीर रूप से घायल हो गया था और रिम्स में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. घटना अंजाम 10 फरवरी 2019 को अंजाम दिया गया था. जिसके बाद मृतक की बहन गीता देवी ने लालपुर थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी. मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 6 गवाहों को प्रस्तुत किया गया था. जिनके आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. इसे भी पढ़ें -महाकुंभ">https://lagatar.in/maha-kumbh-international-team-from-abroad-took-a-dip-in-the-confluence-were-overwhelmed-story-of-baba-bageshwar-dham-from-24th/">महाकुंभ

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