Ranchi : रांची सिविल कोर्ट ने शादी का झांसा देकर 7 साल तक यौन शौषण करने के दोषी सुनील मुंडा उर्फ सुमित कुमार पाहन को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने सुमित को 21 जून को दोषी करार दिया था. शुरुआत को सजा की बिंदु पर सुनवाई हुई. रांची सिविल कोर्ट के अपर न्याययुक्त अमित शेखर की कोर्ट ने सुनील को दोषी करार दिया है. पीड़िता ने सुनील के खिलाफ बरियातू थाना में कांड संख्या 93/2017 दर्ज कराई थी. पीड़िता नर्स का काम करती थी. सुनील मरीज का इलाज के बहाने पीड़िता के घर आता जाता था. इसी क्रम में आरोपी ने पीड़िता से नजदीकियां बढ़ाई, जिसके बाद दोनों के बीच दोस्ती हुई और बाद में यह दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. एक दिन आरोपी ने शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर पीड़िता से शारीरिक संबंध बनाया. पीड़िता जब शादी करने कहती तो आरोपी बहाना बनाकर टालमटोल करता रहा और सात साल तक यौन शौषण करता रहा. पीड़िता को जब लगा कि आरोपी धोखा देकर शोषण कर रहा है, तो शादी के लिए दबाव बनाने लगी. पीड़िता के दबाव के बीच आरोपी शादी करने से मुकर गया. इसे भी पढ़ें -पटना:">https://lagatar.in/young-man-thrown-from-railway-overbridge-dies/">पटना:
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शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने वाले सुमित को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

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