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सुनील तिवारी ने हाईकोर्ट में दायर की जमानत याचिका, निचली कोर्ट से रिजेक्ट हो चुकी है बेल

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  Ranchi : दुष्कर्म एवं यौन शोषण का आरोप झेल रहे पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी ने अपनी जमानत के लिए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सुनील तिवारी ने जमानत की गुहार लगाते हुए अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है. याचिका में उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए न्यायालय से बेल दिए जाने की गुहार लगाई है. इससे पहले सुनील तिवारी को जमानत देने से रांची सिविल कोर्ट ने 23 सितंबर को इंकार कर दिया था. निचली अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद सुनील तिवारी ने झारखंड हाई कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई है. इसे भी पढ़ें - झारखंड">https://lagatar.in/illegal-weapons-started-making-in-jharkhand-too/">झारखंड

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पत्नी ने की हैं सीबीआई जांच की मांग

बता दें कि सुनील तिवारी पर उनके यहां काम करने वाली एक युवती ने दुष्कर्म एवं यौन शोषण समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं. और इस मामले में युवती के द्वारा अरगोड़ा थाने में कांड संख्या 229/ 2021 दर्ज कराया गया है. जिसकी जांच रांची पुलिस कर रही है. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पीड़िता का 164 का बयान भी दर्ज हो चुका है. वहीं सुनील तिवारी की पत्नी लालिमा तिवारी ने इस पूरे प्रकरण को फ़र्ज़ी बताते हुए झारखण्ड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सीबीआई जांच की मांग की है. सुनील तिवारी को रांची पुलिस ने उत्तरप्रदेश के इटावा जिले से गिरफ्तार किया था. जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है. इसे भी पढ़ें -कैट">https://lagatar.in/cait-urges-pm-modi-to-intervene-on-e-commerce-irregularities/">कैट

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