Ranchi: गांजा तस्करी के जुर्म में दोषी करार सन्नी वर्मा को 10 साल की सजा और 1 लाख जुर्माना लगाया गया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माना नहीं देने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडेय की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. दरअसल, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी और सुखदेवनगर थाने की टीम ने 14 जून 2018 को सन्नी को तस्करी के लिए रखे गए गांजे के साथ गिरफ्तार किया था. उसके पास से 1.75 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था. मामले में जांच अधिकारी समेत 8 गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई थी. जिसके आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाकर सजा सुनाई है. इसे भी पढ़ें- कल्पना">https://lagatar.in/kalpana-soren-held-a-meeting-with-the-tribal-community-said-come-forward-for-your-rights-and-entitlements/">कल्पना
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