Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

सनराइज ओवर अयोध्या : लखनऊ की अदालत ने सलमान खुर्शीद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया

Advertisement
Advertisement
 Lucknow : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के खिलाफ  लखनऊ की एक अदालत ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या: नेशनहुड इन अवर टाइम में सनातन हिंदू धर्म की तुलना बोको हराम और आईएसआईएस आतंकी संगठनों से की है. इस मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शांतनु त्यागी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश जारी किये हैं. इसे भी पढ़ें : पीएम">https://lagatar.in/pm-modi-said-cow-can-be-a-crime-for-some-people-for-us-cow-is-mother-it-is-worshipable/">पीएम

मोदी ने वाराणसी में कहा, गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए माता है, पूजनीय है, सपा-बसपा पर बरसे

एफआईआर की प्रति तीन दिनों के भीतर अदालत को भेजने का आदेश  

खबर है कि अदालत ने बख्शी का तालाब थाना प्रभारी को कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने और मामले की उचित जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. मजिस्ट्रेट ने कहा कि एफआईआर की प्रति अगले तीन दिनों के भीतर अदालत को भेजी जानी चाहिए.  जानकारी के अनुसार यह आदेश शुभांगी तिवारी द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 156 (3) के तहत दायर एक आवेदन पर आया है. इसे भी पढ़ें : प्रियंका">https://lagatar.in/priyanka-surrounded-yogi-government-in-ayodhya-land-purchase-scam-said-bjp-is-grabbing-the-land-of-dalits/">प्रियंका

ने अयोध्या जमीन खरीद घोटाला मामले में योगी सरकार को घेरा, कहा, दलितों की जमीन हड़प रहे भाजपाई

पुस्तक के कुछ अंश हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले

अपने आदेश में मजिस्ट्रेट ने कहा कि आवेदन और उसके समर्थन में उठाये गये तर्कों के अवलोकन से, मेरी राय है कि सलमान खुर्शीद के खिलाफ संज्ञेय अपराध बनते हैं. आवेदक ने आरोप लगाया है कि पुस्तक के कुछ अंश हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले हैं. यह भी कहा गया कि   पूर्व केंद्रीय मंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन में एक आवेदन दिया गया था, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की. इसी कारण अदालत में याचिका दायर की विवशता सामने आयी.   [wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही