Ranchi/ New Delhi : देवघर में भूमि खरीद मामले में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम के खिलाफ झारखंड सरकार के द्वारा दाखिल SLP पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की. सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार की याचिका को स्वीकार कर लिया है. अदालत ने कहा है कि वह इस मामले की सुनवाई करेगी. राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता अरुणाभ चौधरी, अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल, अधिवक्ता तूलिका मुखर्जी और अधिवक्ता बीनू शर्मा ने शीर्ष अदालत में पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान अनामिका गौतम की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने हाईकोर्ट द्वारा FIR रद्द किए जाने के फैसले को बरकरार रखने का आग्रह किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार नहीं रखा.
सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी
दरअसल झारखंड सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की थी. SLP के माध्यम से झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी. जिसमें हाईकोर्ट ने देवघर में अनामिका गौतम के नाम से खरीदी गई भूमि के मामले में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आदेश दिया था. यह मामला देवघर की उस भूमि खरीद से जुड़ा है, जिसमें विष्णुकांत झा ने आरोप लगाया था कि जिस जमीन का मार्केट वैल्यू लगभग 19 करोड़ रुपये है, उसकी रजिस्ट्री 3 करोड़ रुपये में हुई है.
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