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कोरोना से मौत पर केन्द्र के 50 हजार रुपये मुआवजा के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी

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New Delhi  :  सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से उन परिवारों को थोड़ी राहत मिली है, जिन्होंने कोरोना महामारी में अपने किसी न किसी परिजन को खोया है. शीर्ष अदालत ने सोमवार को केन्द्र के उस निर्देश को मंजूरी दे दी, जिसमें कोरोना से हुई मौत के लिये 50 हजार रुपये मुआवजा देने की बात कही गयी है. कोर्ट ने कहा है कि मृतक के परिवार को मिलने वाला यह मुआवजा दूसरी कल्याण योजनाओं से अलग होगा. दावे के 30 दिन के भीतर यह भुगतान किया जाएगा. पैसे राज्य के आपदा प्रबंधन कोष से दिए जाएंगे. इसे भी पढ़ें -लखीमपुर">https://lagatar.in/lakhimpur-violence-priyanka-gandhi-planted-a-broom-in-sitapur-guest-house-video-viral-on-social-media/">लखीमपुर

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आदेश सुरक्षित रखा था

मालूम हो कि बीते 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम आर शाह और एएस बोपन्ना की बेंच ने इस मामले में आदेश सुरक्षित रखा था. केंद्र ने हर मौत के लिए 50 हज़ार रुपए मुआवजा तय करने की जानकारी कोर्ट को दी थी. तब कोर्ट ने इस पर संतोष जताते हुए कहा था कि विपरीत परिस्थितियों में भारत जो कर पाया, वैसा और कोई देश नहीं कर सका. यह खुशी की बात है कि जिन लोगों ने पीड़ा झेली, उनके आंसू पोंछने के लिए कुछ किया जा रहा है. [wpse_comments_template]

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