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सुप्रीम कोर्ट ने ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ाने पर मुहर लगाई

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New Delhi : खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने की मंजूरी दे दी है. संजय मिश्रा अब 15 सितंबर तक ईडी डायरेक्टर के पद पर रह सकेंगे. कोर्ट के अनुसार यह फैसला राष्ट्र हित में लिया जा रहा है. बता दें कि इससे पहले 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में संजय मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले को गलत करार दिया था. ">https://lagatar.in/category/desh-videsh/">

 नेशनल खबरों के लिए यहां क्लिक करें इस क्रम में संजय मिश्रा को सिर्फ 31 जुलाई तक ही ईडी निदेशक के पद पर रहने की इजाजत दी थी. कोर्ट के दखल से मिश्रा का कार्यकाल 110 दिन घट गया था. केद्र सरकार संजय कुमार मिश्रा को 18 नवंबर तक ईडी डायरेक्टर बनाये रखना चाहती थी.

केंद्र ने दी थी FATF रिव्यू की दलील

ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का सेवा विस्तार बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर FATF रिव्यू की दलील दी गयी थी. सरकार ने SC से कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग सीधे तौर पर FATF रिव्यू से जुड़े हैं और इन दोनों की मामलों की जांच ED करता है. केंद्र सरकार ने गुहार लगाते हुए कहा कि अभी FATF का पियर रिव्यू चल रहा है. इस क्रम में FATF की कमेटी तीन नवंबर को भारत आयेगी. उनके सवालों के जवाब तैयार करने के लिए हमें मिश्रा की जरूरत होगी. क्यों कि वे कुछ सालों से ईडी निदेशक का पद संभाल रहे हैं. [wpse_comments_template]

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