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सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की नहीं सुनी, पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह मामले की जांच सीबीआई के हवाले की

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NewDelhi  : सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह मामले की जांच सीबीआई के हवाले कर दी है. यह महाराष्ट्र सरकार के लिए करारा झटका है.  बता दें कि महाराष्ट्र के पुलिस अधिकारियों और सरकार पर गंभीर आरोप हैं. इसे ध्यान में रखते हुए  सुप्रीम कोर्ट  की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए जांच सीबीआई को सौंप दी. इसे भी पढ़ें : पंजाब">https://lagatar.in/punjab-chief-minister-mann-met-pm-modi-demanded-a-special-package-of-one-lakh-crores-said-punjab-has-a-loan-of-3-lakh-crores/">पंजाब

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जांच के लिए राज्य की तरफ से सहमति जरूरी !

आज गुरुवार को परमबीर सिंह मामले की सुनवाई के क्रम में सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि किसी भी जांच के लिए राज्य की तरफ से सहमति जरूरी है. सरकारी वकील ने कहा कि सीबीआई जांच से पुलिस का मनोबल प्रभावित होगा. सरकार का पक्ष रख रहे वकील ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच (CBI Inquiry) के पक्ष में नहीं है. हालांकि महाराष्ट्र सरकार का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश जारी किये.  जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार को एक सप्ताह के भीतर पांचों एफआईआर से संबंधित सारे दस्तावेज और सबूत सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया. इसे भी पढ़ें : राहुल">https://lagatar.in/rahul-gandhis-attack-pm-modi-did-nothing-for-kovid-victims-industries-and-poor-tweeted-pm-does-not-care/">राहुल

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