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सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गयी थी. ईसी ने बताया कि कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना था कि अटकलबाजी के आधार पर याचिका दायर की गयी थी.
 

New Delhi :  महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से संबंधित बड़ी खबर आयी है. विस चुनाव  में गड़बड़ी से जुड़ी याचिका  सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को खारिज कर दी है.  

 

निर्वाचन आयोग (ईसी) ने यह जानकारी दी है. दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गयी थी. ईसी ने बताया कि कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना था कि अटकलबाजी के आधार पर याचिका दायर की गयी थी. 

 

हाईकोर्ट कहा था कि कोर्ट का समय बर्बाद किया गया . हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर कोई जुर्माना नहीं लगाया था. बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस जीएस कुलकर्णी और आरिफ डॉक्टर की बेंच ने कहा था कि इस याचिका का कोई ठोस आधार नहीं है. इसलिए खारिज की जाती है. 

 

 

याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि चुनाव में 6 बजे के बाद 75 लाख से ज्यादा वोट डाले गये. साथ ही कहा था कि चुनाव प्रक्रिया को अवैध घोषित किया जाये.  वंचित बहुजन आघाडी के नेता प्रकाश आंबेडकर और मुंबई निवासी चेतन चंद्रकांत अहिरे ने चुनाव में कथित अनियमितताओं के खिलाफ याचिका दायर की थी.  

 

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