Ranchi : कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने धीरज साहू के निर्वाचन को चुनौती देनेवाली याचिका को खारिज कर दिया है. बता दें कि प्रदीप संथालिया द्वारा राज्यसभा सांसद धीरज साहू के निर्वाचन को पहले झारखंड हाईकोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी थी. [caption id="attachment_10758" align="aligncenter" width="600"]
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alt="" width="600" height="400" /> समर्थकों के साथ बैठे सांसद धीरज साहू[/caption] अपनी याचिका में उन्होंने कहा था कि धीरज साहू का निर्वाचन गलत है, इसलिए धीरज साहू के निर्वाचन को रद्द किया जाना चाहिए. झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस अनंत विजय सिंह की कोर्ट ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद 17 जनवरी 2020 को सांसद धीरज साहू के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था. हार्कोर्ट ने याचिका में चुनाव आयोग को पार्टी नहीं बनाने और रिकाउंटिंग की मांग नहीं किए जाने और अन्य बिंदु पर आपत्ति दर्ज करते हुए याचिका को खारिज किया था. इसके बाद प्रदीप सोंथालिया ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी. इसे भी पढ़ें - विधानसभा">https://lagatar.in/vidhan-sabha-speaker-again-sent-notice-to-babulal-asked-why-should-there-not-be-action-under-the-anti-defection-law/10699/">विधानसभा
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