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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया आदेश, 2 दिनों के अंदर दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को करें दूर

Delhi : कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन की कमी एक बड़ा संकट बना हुआ है. इसकी कमी देश के लगभग सभी राज्यों में देखने को मिल रही है. दिल्ली में राज्य सरकार और केंद्र सरकार ऑक्सीजन की कमी को लेकर कई बाद एक- दूसरे पर निशाना साध रहे है. जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आ गया है. कोर्ट ने स्वत:  संज्ञान लेते हुए. केंद्र को निर्देश दिया है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की हो रही कमी को 2 दिनों के अंदर पूरा किया जाये.

ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर आ रही कमी को करे दूर

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर जो भी कमी आ रही है. उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाये. कोर्ट ने कहा कि 4 दिनों के अंदर दिल्ली में इमरजेंसी स्टॉक्स भी तैयार कर लिये जाये. राज्यो के लिए ऑक्सीजन सप्लाई के लिए जो भी नीति बनायी गयी है. उसे पूर्ण: तैयार किया जाये.  

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार जब तक कोई नीति नहीं बना लेती. तब तक राज्य सरकार किसी भी मरीज को अस्पताल में भर्ती करने और आवश्यक दवा देने से इनकार नहीं कर सकती है. क्यों ना मरीज के निवास प्रमाण पत्र या पहचान पत्र न हो. कोविड संबंधित आवश्यक चीजों से उसे वंचित नहीं किया जा सकता है.

राज्यों के साथ मिलकर ऑक्सीजन का स्टॉक्स तैयार करे

कोर्ट ने केंद्र को आदेश देते हुए कहा कि राज्यों के साथ मिलकर ऑक्सीजन का स्टॉक्स तैयार करे. और इमरजेंसी स्टॉक की लोकेशन का विकेंद्रकरण  भी करना चाहिए.

अस्पताल में भर्ती के लिए 2 हफ्ते में बनाये नीति

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र को अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों के लिए जो भी नीति हो उसे 2 हफ्ते के अंदर तैयार कर लेना चाहिए. जिसे सभी राज्यों को फॉलों करना होगा.

सोशल मीडिया पर मदद मांगने वालों को परेशान न करे

कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर मदद मांगने वाले व्यक्ति को किसी भी तरह से परेशान नहीं किया जाएगा. अन्यथा कोर्ट इसे अपनी अवमानना मानते हुए कार्रवाई करेगी. कोर्ट ने ये भी कहा लॉकडाउन लगाने से पहले गरीब लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए.