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सूचना आयुक्त समेत अन्य पदों पर नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिये ये निर्देश

 
Ranchi/Delhi :  सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और विधानसभा को निर्देश दिया है कि झारखंड विधानसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी अपने किसी निर्वाचित सदस्य को मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी ) और सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए विपक्ष का नेता नामित करे, यह आवश्यक कार्य है और इसे 2 सप्ताह में किया जाना चाहिए, ताकि चयन समिति इसके तुरंत बाद चयन प्रक्रिया शुरू कर पाये. दरअसल झारखंड में राज्य सूचना आयोग में रिक्त पदों को जल्द भरने के आग्रह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गयी है. अब तक हुई सुनवाई में झारखंड के मुख्य सचिव को अनुपालन हलफनामा दाखिल किया था, जिसमें यह जानकारी दी गयी थी कि जून 2024 को एक विज्ञापन दिया गया था. लेकिन चयन प्रक्रिया शुरू नहीं हो पायी, क्योंकि झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद विधानसभा में विपक्ष के नेता की घोषणा नहीं की गयी है. क्योंकि विपक्ष का नेता चयन समिति का सदस्य है, इसलिए बैठक नहीं बुलायी जा सकी. सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि झारखंड में वर्ष 2020 से राज्य सूचना आयोग निष्क्रिय है. मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त सहित कई पद लंबे समय से रिक्त है.
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