NewDelhi : 49 ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गयी है. SC द्वारा इन कंपनियों के खिलाफ GST(वस्तु और सेवा कर) काउंसिल की कार्रवाई पर रोक लगा दिये जाने की खबर है. जानरारी के अनुसार इन कंपनियों को उनके पोर्टल के जरिए लगाये गये दांव के पूरे अंकित मूल्य (Face Value ) पर एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा मांग वाले नोटिस जारी किये गये थे. जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने आज शुक्रवार को GST काउंसिल की इस कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है. इस मामले की सुनवाई अब 18 मार्च को होगी.
49 ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत, GST काउंसिल की कार्रवाई पर रोक
Last Updated: Jan 10, 2025 12:00 AM (IST)