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भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी डॉ पी वरवर राव को सुप्रीम कोर्ट से राहत, नियमित जमानत मिली

NewDelhi : भीमा कोरेगांव हिंसा (2018) मामले में आरोपी सामाजिक कार्यकर्ता और कवि डॉ पी वरवर राव को चिकित्सा आधार पर सुप्रीम कोर्ट से आज नियमित जमानत मिल गयी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 83 वर्षीय आरोपी वरवर राव की चिकित्सा आधार पर नियमित जमानत दिये जाने की मांग वाली याचिका पर मंगलवार को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को नोटिस जारी किया था. न्यायमूर्ति यूयू ललित के नेतृत्व वाली एक पीठ ने कहा था कि मामले पर 10 अगस्त को सुनवाई की जायेगी. बता दें कि SC ने 12 जुलाई को, राव को दी गयी अंतरिम सुरक्षा अगले आदेश तक बढ़ा दी थी. इसे भी पढ़ें : बोले">https://lagatar.in/gadkari-said-i-always-tell-bureaucrats-the-government-will-run-according-to-us-not-according-to-you/">बोले

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वरवर राव ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी

राव ने चिकित्सा के आधार पर स्थायी जमानत संबंधी उनकी अपील बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा खारिज किये जाने के फैसले को SC में चुनौती दी थी. बता दें कि राव चिकित्सा आधार पर जमानत पर हैं और उन्हें 12 जुलाई को आत्मसमर्पण करना था. यह मामला 31 दिसंबर 2017 में पुणे में आयोजित एल्गार परिषद के कार्यक्रम में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने से जुड़ा है. पुणे पुलिस का दावा है कि इस भाषण की वजह से अगले दिन कोरेगांव-भीमा में हिंसा फैली और इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले लोगों के माओवादियों से संबंध हैं. बाद में मामले की जांच एनआईए के हवाले कर दी गयी थी. इसे भी पढ़ें : अंतरिक्ष">https://lagatar.in/amazing-sight-in-space-the-death-of-a-comet-was-recorded-in-the-camera/">अंतरिक्ष

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