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प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट ने दी बेल, ट्रायल कोर्ट में पासपोर्ट जमा करने का आदेश

 
Ranchi :  मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में जेल में बंद प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्टल ने झारखंड में पवार ब्रोकर के नाम से मशहूर प्रेम प्रकाश को जमानत दे दी है.  प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की खंडपीठ में सुनवाई हुई. अदालत ने कहा कि जमानत पर रहने के दौरान वह अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करेंगे और बिना कोर्ट की इजाजत के देश नहीं छोड़ेंगे.

झारखंड हाईकोर्ट ने बेल देने से किया था इनकार

दरअसल जनवरी 2023 में झारखंड हाईकोर्ट ने प्रेम प्रकाश को बेल देने से इनकार करते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जिसके बाद प्रेम प्रकाश ने अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. एक केस में शीर्ष अदालत ने प्रेम प्रकाश को पहले ही बेल दे दी है. प्रेम प्रकाश अवैध खनन और लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी है और फिलहाल दोनों मामलों में न्यायिक हिरासत में है.
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