New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को एल्गार परिषद-माओवाद संबंध मामले में कार्यकर्ता गौतम नवलखा को जमानत दे दी. न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी ने इस मामले में नवलखा की जमानत पर लगी बंबई उच्च न्यायालय की रोक बढ़ाने से इनकार कर दिया. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नवलखा को नजरबंदी के दौरान सुरक्षा के लिए खर्च के तौर पर 20 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश भी दिया. ">https://lagatar.in/category/desh-videsh/">
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Bhima Koregaon case: Supreme Court grants bail to activist Gautam Navlakha pic.twitter.com/hJE2BVM6QL
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— ANI (@ANI) May">https://twitter.com/ANI/status/1790273404953649407?ref_src=twsrc%5Etfw">May
14, 2024
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