NewDelhi : सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर और फैक्ट चेकर माने जाने वाले मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दर्ज सभी मामलों में अंतरिम जमानत दिये जाने की खबर है. साथ ही कोर्ट ने जुबैर की गिरफ्तारी के आदेश पर भी सवाल उठाये हैं. बता दें कि मोहम्मद जुबैर ने अपने खिलाफ यूपी पुलिस द्वारा दायर सभी FIR खारिज करने की मांग की है. मांग की थी कि जब तक इस याचिका पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक अंतरिम जमानत दी जाये. सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को जमानत देते हुए कहा, गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए. कहा कि जुबैर को अंतहीन समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता.
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— ANI (@ANI) July">https://twitter.com/ANI/status/1549683519860797440?ref_src=twsrc%5Etfw">July
20, 2022
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जुबैर को दिल्ली कोर्ट से जमानत मिल गयी है
SC ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ यूपी में दर्ज सभी मामलों में अंतरिम जमानत देते हुए रिहा करने का आदेश दिया बता दें कि पूर्व में जुबैर को दिल्ली कोर्ट से जमानत मिल गयी है. दो दिन पहले सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एक के बाद एक मुकदमा दर्ज होने को परेशान करने वाला करार दिया था. इसे भी पढ़ें : रानिल">https://lagatar.in/ranil-wickremesinghe-elected-as-the-new-president-of-sri-lanka-got-134-votes-in-parliament-defeating-dulus-alhapparuma/">रानिलविक्रमसिंघे श्रीलंका के नये राष्ट्रपति चुने गये, संसद में 134 वोट मिले, दुलस अल्हाप्परुमा को हराया
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