New Delhi : खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने दलों के राजनीतिक वित्त पोषण से जुड़ी चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को आज सोमवार को पांच न्यायाधीशों की पीठ के पास भेज दिया. नेशनल खबरों के लिए यहां क्लिक करें
Supreme Court refers to a five-judge Constitution bench a batch of pleas challenging the Central government’s Electoral Bond scheme which allows for anonymous funding to political parties pic.twitter.com/KzWwMuUSLg
— ANI (@ANI) October 16, 2023
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि उन्हें एक आवेदन मिला है कि यह मामला जरूरी होने के कारण इसे निर्णायक फैसले के लिए बड़ी पीठ को भेजा जाना चाहिए. पीठ ने कहा कि इस मामले पर सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी.
2024 के चुनाव से पहले इस मामले पर फैसला हो
बता दें कि पूर्व में पीठ ने सुनवाई के क्रम में वकील प्रशांत भूषण की इन दलीलों पर गौर किया था कि 2024 के आम चुनावों के लिए चुनावी बॉन्ड योजना शुरू होने से पहले इस मामले पर फैसला किये जाने की जरूरत है, जिसके बाद न्यायालय ने इसे अंतिम सुनवाई के लिए निर्धारित करने का फैसला किया था. खबरों के अनुसार इस मामले पर चार जनहित याचिकाएं लंबित हैं.
राजनीतिक दलों को अब तक 12,000 करोड़ का चंदा
एक याचिकाकर्ता ने मार्च में कहा था कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को अब तक 12,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है. इसकी दो-तिहाई राशि एक प्रमुख राजनीतिक दल(भाजपा) को गयी है. राजनीतिक वित्तपोषण में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत चुनावी बॉन्ड को दलों को दिये जाने वाले नकद चंदे के विकल्प के रूप में पेश किया जाता है.