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सुप्रीम कोर्ट ने SIR को सही करार दिया, भाजपा ने राहुल और कांग्रेस पार्टी पर हल्ला बोला, कहा, पोल खुल गयी

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को सही करार देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज बुधवार को भाजपा ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर हल्ला बोला. कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उनके वोट चोरी के आरोपों की पोल खोल दी है.
 

New Delhi : स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को सही करार देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज बुधवार को भाजपा ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर हल्ला बोला. कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उनके वोट चोरी के आरोपों की पोल खोल दी है.

 

 


भाजपा ने यह प्रतिक्रिया तब दी है, जब सुप्रीम कोर्ट ने आयोग (ECI) द्वारा कराये जा रहे SIR को वैध और संवैधानिक करार दिया है. भाजपा के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर हमलावर होते हुए कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर   प्रक्रिया को पूरी तरह संविधान सम्मत घोषित कर दिया है.

 


सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनावों में राजनीतिक दृष्टि से करारी हार मिलने के बाद अनर्गल बयान दिये गये. अफवाहें फैलायी गया. बावजूद इसके जनता से किसी भी प्रकार का समर्थन नहीं मिला.  

 


सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद  लगता है कि अब विपक्ष, खासकर कांग्रेस नैतिक और संवैधानिक दोनों मोर्चों पर  पूरी तरह पराजित हो चुकी है.

 


राज्यसभा सांसद ने हल्ला बोलते हुए कहा कि अपनी अकर्मण्यता और राजनीतिक अक्षमता छिपाने के लिए लोकतंत्र की सभी संस्थाओं पर आरोप-प्रत्यारोप, लांछन और अपमान का जो खेल खेला जा रहा था, वह आज  कोर्ट के फैसले से पूरी तरह से बेनकाब हो गया है.   

 


भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फेसले से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो गए हैं. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'सुप्रीम कोर्ट ने  एसआईआर  प्रक्रिया को वैध और संवैधानिक करार दिया है.

 


राहुल गांधी और कांग्रेस ने शुरू से ही इसका विरोध कर रहे थे. क्योंकि वे भारतीय मतदाताओं के साथ नहीं,  अवैध घुसपैठियों के साथ खड़े थे.  

 


बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा बिहार-पश्चिम बंगाल में कराये गये वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (SIR) को वैध करार दिया है.

 


कोर्ट ने माना कि SIR प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है, यह संविधान की कसौटी पर खरा उतरा है. कहा कि  चुनाव आयोग को इस तरह की प्रक्रिया चलाने का अधिकार है. 


 

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