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सुप्रीम कोर्ट ने चार सप्ताह के अंदर 437 को पुलिस नियुक्ति पत्र देने का आदेश दिया

Ranchi News: न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि कोर्ट को यह सूचित किया गया है कि तीन जून 2026 को दिये गये निर्देश के आलोक में 437 उम्मीदवारों के स्वास्थ्य की जांच की गयी. न्यायालय का यह मानना है कि इन सभी उम्मीदवारों को जांच में सफल घोषित किया जाना चाहिए.
 
सुप्रीम कोर्ट की फाइल फोटो

Ranchi News: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को पुलिस नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर चार सप्ताह के अंदर नियुक्ति पत्र देने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश एजी मसीह ने जीतेंद्र शर्मा बनाम राज्य सरकार के मामले में सुनवाई के बाद यह आदेश दिया.


न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि कोर्ट को यह सूचित किया गया है कि तीन जून 2026 को दिये गये निर्देश के आलोक में 437 उम्मीदवारों के स्वास्थ्य की जांच की गयी. न्यायालय का यह मानना है कि इन सभी उम्मीदवारों को जांच में सफल घोषित किया जाना चाहिए. न्यायालय ने सभी उम्मीदवारों को अपने दस्तावेज के सत्यापन की प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया है.

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