ने प्रधानमंत्री आवास योजना के को-ऑर्डिनेटर को घूस लेते किया गिरफ्तार
जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार
कांग्रेस के विधायक रहे और झारखंड के मंत्री रह चुके योगेंद्र साव ने अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से भी उन्हें जमानत नहीं मिली और अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया.इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने भी बड़कागांव से जुड़े मामले में योगेंद्र साहब की जमानत याचिका को ठुकरा दिया है. जिसके बाद योगेंद्र साव ने अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी. इसे भी पढ़ें -बार">https://lagatar.in/important-news-for-those-who-keep-the-chamber-in-the-bar-building-know-the-instructions-of-the-association/">बारभवन में चेंबर रखने वालों के लिए महत्वपूर्ण खबर, जानिए एसोसिएशन का निर्देश
पुलिस बल पर किया जानलेवा हमला
2016 को चिरूडीह खनन के रास्ते पर योगेंद्र साव सहित कई लोग कफन सत्याग्रह आंदोलन चलाया जा रहा था. एनटीपीसी के खनन क्षेत्र के दोनों मार्ग अवरूद्ध हो गए थे. विधि-व्यवस्था को ठीक करने के लिए निर्मला देवी को बड़कागांव के मामले में गिरफ्तार किया गया. लेकिन उनके समर्थकों ने पुलिस बल पर जानलेवा हमला करते हुए उन्हें छुड़ा ले गए. जिसमें कई अधिकारी गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे. इसे भी पढ़ें -झारखंड">https://lagatar.in/nia-raids-in-jharkhand-28-50-lakh-reward-announced-on-nine-big-naxalites/">झारखंडमें NIA की बढ़ी दबिश, नौ बड़े नक्सलियों पर 28.50 लाख का इनाम घोषित [wpse_comments_template]
Leave a Comment