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नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग वाली याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, वापस लेने को कहा

NewDelhi : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नूपुर शर्मा को बड़ी राहत दी है. खबरों के अनुसार SC ने नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करने की मांग वाली याचिका को सुनने से इनकार करते हुए वापस लेने को कहा. CJI यूयू ललित की अगुआई वाली पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा, इस तरह की याचिका दायर करना बहुत ही आसान लगता है, लेकिन इसके परिणाम दूरगामी होते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि याचिका वापस ले ली जाये. बता दें कि 26 मई को एक टेलीविजन चैनल पर भाजपा नेता नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में टिप्पणी की थी. इसके बाद देश में बवाल मच गया. कुछ स्थानों में हिंसा शुरू हो गयी. इसे लेकर कई मुस्लिम देशों ने अपना विरोध दर्ज कराया था. इसके बाज भाजपा ने नूपुर शर्मा की टिप्पणियों से खुद को अलग करते हुए उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था. इसे भी पढ़ें : विदेश">https://lagatar.in/foreign-ministry-said-india-china-will-complete-the-process-of-withdrawal-from-gogra-hotsprings-by-september-12/">विदेश

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19 जुलाई को गिरफ्तारी पर रोक लगी थी

इससे पहले 19 जुलाई को सुनवाई के क्रम में कोर्ट ने 10 अगस्त तक नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी. साथ ही SC ने 8 राज्यों और केंद्र सरकार को नोटिस जारी निर्देश दिया था कि नूपुर शर्मा के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए इसे भी पढ़ें :  राहुल">https://lagatar.in/rahul-gandhi-said-our-journey-is-against-the-ideology-of-bjp-and-rss-media-not-with-the-opposition/">राहुल

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1 जुलाई को  SC ने नूपुर शर्मा को फटकार लगायी थी 

पूर्व में 1 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को फटकार लगाते हुए पैगंबर पर टिप्पणी के बाद हुई हिंसा के लिए अकेला जिम्मेदार ठहराया था. कोर्ट ने कहा था कि नूपुर ने टेलीविजन पर धर्म विशेष के खिलाफ उकसाने वाली टिप्पणी की. उन्होंने लोगों की भावनाएं भड़काई हैं और देशभर में जो कुछ भी हो रहा है, उसकी जिम्मेदार नूपुर ही हैं. कोर्ट का कहना था कि कहा कि अपने बयान पर माफी भी उन्होंने (नूपुर शर्मा) शर्तों के साथ ही मांगी, वह भी तब, जब लोगों का गुस्सा भड़क चुका था. यह उनकी जिद और घमंड दिखाता है. [wpse_comments_template]

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