Ranchi : सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के खिलाफ जमीन के बदले नौकरी के मामले में ट्रायल रोकने से इनकार कर दिय है. न्यायाधीश एमएस सुंदरेश और न्यायाधीश एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने लालू की ओर या दायर याचिका पर सुनवाई के बाद ट्रायल रोकने से इनकार कर दिया.
लालू प्रसाद की ओर से इस मामले में पहले दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा ट्रायल रोकने से इनकार करने के बाद लालू प्रसाद की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील याचिका दायर की गयी थी.
लालू प्रसाद की ओर से कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में उनका पक्ष पेश किया. इसमें कहा गया कि लालू प्रसाद 2005 से 2009 तक मंत्री थे. लेकिन उनके खिलाफ जमीन लेकर नौकरी देने के मामले में 2021 में सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की.
लालू प्रसाद की ओर से यह भी कहा गया कि इस मामले में ट्रायल के लिए सरकार की अनुमति जरूरी है. लेकिन बिना अनुमति के ही ट्रायल चल रहा है. सरकार की ओर से एएसजी एसवी राजू ने कहा कि पीसी एक्ट में संशोधन 2018 में किया गया है. लेकिन यह मामला पहले का है. इसलिए इसमें सरकार के अनुमति की जरूरत नहीं है.