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सुप्रीम कोर्ट का हिजाब विवाद पर तत्काल सुनवाई से इनकार, छात्राओं के वकील को दी हिदायत, सनसनी न फैलायें

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NewDelhi : सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के स्कूलों एवं कॉलेजों में हिजाब पहनने की छूट देने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब समर्थक छात्राओं के वकील को हिदायत दी है कि इस मामले में सनसनी फैलाने से बचें. बता दें कि छात्राओं के वकील देवदत्त कामत ने कहा कि था कि एग्जाम शुरू होने वाले हैं, ऐसे में किसी की पढ़ाई को नुकसान से बचाने के लिए तत्काल सुनवाई की जरूरत है. इस पर SC ने कहा कि आप इस मामले को सनसनीखेज बनाने से बचें. इसे भी पढ़ें : सत्यपाल">https://lagatar.in/there-will-be-a-cbi-inquiry-into-the-allegations-of-satyapal-malik-an-offer-of-300-crores-was-received-on-the-files-of-the-rss-and-business-house-in-jammu-and-kashmir/">सत्यपाल

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हिजाब विवाद का परीक्षाओं से कोई लेना-देना नहीं है

साफ कहा कि हिजाब विवाद का परीक्षाओं से कोई लेना-देना नहीं है. देवदत्त कामत की दलील पर CJI एनवी रमन्ना ने कहा, परीक्षाओं का इस मुद्दे से कोई लेना-देना नहीं है. इसका जिक्र कर सनसनी न फैलाएं. इससे पहले भी अदालत ने हिजाब विवाद पर तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए कहा था कि होली की छुट्टियों के बाद इस पर विचार किया जायेगा. आज गुरुवार को चीफ जस्टिस के समक्ष इस मामले को तत्काल सुनवाई के लिए रखा गया था. इस दौरान एडवोकेट कामत ने कहा कि 28 मार्च से छात्रों की परीक्षाएं होने वाली हैं. ऐसे में यदि उन्हें हिजाब के साथ एंट्री नहीं दी गयी तो फिर उनका एक साल बर्बाद हो जायेगा. इसे भी पढ़ें : [wpdiscuz-feedback id="9py53c53wh" question="Please leave a feedback on this" opened="1"]मद्रास">https://lagatar.in/madras-high-court-said-god-alone-is-vip-people-are-frustrated-with-vip-culture-in-temples-guidelines-issued/">मद्रास

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कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब पर लगे बैन को बरकरार रखा है

जान लें कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्कूलों एवं कॉलेजों में हिजाब पर लगे बैन को बरकरार रखा है. अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि हिजाब इस्लाम का अहम हिस्सा नहीं है. इसके अलावा अदालत ने साफ कहा था कि संस्थान की ओर से यूनिफॉर्म को लेकर तय किये गये नियम को छात्र चैलेंज नहीं कर सकते. इस फैसले के बाद ही हिजाब समर्थकों के वकील का कहना था कि वह इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे. बता दें कि हिजाब विवाद पर फैसला देने वाले हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी समेत तीन न्यायाधीशों को वाई कैटिगरी सुरक्षा प्रदान की गयी है. [wpse_comments_template]

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