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सुप्रीम कोर्ट ने बीबीसी पर प्रतिबंध लगाने की याचिका खारिज की, कहा- यह पूरी तरह मिथ्या विचार

New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने भारत में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (BBC) पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली याचिका शुक्रवार को यह कहते हुए खारिज कर दी कि यह पूरी तरह मिथ्या विचार है. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और एक किसान बीरेंद्र कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप BBC पर पूरी तरह से प्रतिबंध की मांग कर रहे हैं, ये कैसे संभव है? वहीं याचिकाकर्ता की तरफ से वकील पिंकी आनंद ने कहा कि BBC देश की छवि खराब करना चाहता है. मालूम हो कि केंद्र सरकार ने 21 जनवरी को विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री के लिंक साझा करने वाले कई यूट्यूब वीडियो और ट्विटर पोस्ट को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए थे.

अदालत ने केंद्र और अन्य पक्षों से जवाब मांगा था

हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और एक किसान बीरेंद्र कुमार सिंह ने पीएम मोदी पर BBC की डॉक्यूमेंट्री को लेकर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग की थी. दोनों ही याचिकाओं में बीबीसी की भारत में रिपोर्टिंग पर प्रतिबंध लगाने की मांग गई थी. शीर्ष कोर्ट ने तीन फरवरी को बीबीसी के वृत्तचित्र को प्रतिबंधित करने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली अलग-अलग याचिकाओं पर केंद्र और अन्य पक्षों से जवाब मांगा था. जिन याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर शीर्ष अदालत ने नोटिस जारी किए थे, उनमें अनुभवी पत्रकार एन राम, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा, वकील प्रशांत भूषण और वकील एम एल शर्मा शामिल हैं.

याचिका में दखल देने की कोई वजह नजर नहीं आती

सुप्रीम कोर्ट ने कहा याचिका में दखल देने की कोई वजह नजर नहीं आती है. याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. उसने कहा कि हमारा समय बर्बाद मत करिए. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि बीबीसी कभी निर्भया पर, कभी कश्मीर पर और गुजरात दंगों पर भी डाक्यूमेंट्री बनाकर देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है. याचिका में कहा गया था कि बीबीसी की ओर से भारत की एकता और अखंडता तोड़ने की साजिश की जांच एनआईए द्वारा करवाई जानी चाहिए.
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