NewDelhi : उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना की अदालत की निगरानी में जांच के अनुरोध वाली कई याचिकाओं को शुक्रवार को खारिज कर दिया. प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस चरण में हस्तक्षेप करना अनुचित और समय पूर्व कार्रवाई होगी. शीर्ष अदालत ने कहा कि वह इस धारणा पर चुनावी बॉन्ड की खरीद की जांच का आदेश नहीं दे सकती कि यह अनुबंध देने के लिए एक तरह का लेन-देन था.
Electoral Bond योजना की एसआईटी जांच की मांग वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की
Last Updated: Aug 02, 2024 12:00 AM (IST)