Search

 
 
 

बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने शराबबंदी को लेकर लगाई फटकार

 
Patna: बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने शराबबंदी को लेकर फटकार लगाई. दरअसल शराबबंदी मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों के गठन की खातिर बुनियादी ढांचा तैयार करने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई. कहा कि जब तक बुनियादी ढांचा नहीं बन जाता, तब तक के लिए सभी आरोपियों को जमानत क्यों न दे दी जाए. जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि 2016 में बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम बनाया गया था. राज्य सरकार ने विशेष अदालतों के गठन के लिए अबतक जमीन का आवंटन तक नहीं किया है. इसे भी पढ़ें: जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-theft-by-breaking-the-lock-of-a-house-closed-for-25-days-in-govindpur/">जमशेदपुर

: गोविंदपुर में 25 दिनों से बंद मकान का ताला तोड़कर चोरी

बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते का दिया समय

अधिनियम की एक धारा का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि जहां तक ​​शराब के सेवन के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है, यह ठीक है, लेकिन इसका संबंध कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्तों को सजा देने की शक्ति से है. इस मामले में एमिकस क्यूरी एडवोकेट गौरव अग्रवाल ने कहा कि पटना उच्च न्यायालय ने कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को शक्तियां प्रदान करने के बारे में अपनी आपत्ति व्यक्त की है. इसके बाद पीठ ने राज्य सरकार के वकील को इस मुद्दे पर आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया ताकि यह पता लगाया जा सके कि मामले में क्या किया जा सकता है. इसे भी पढ़ें: अमेरिका">https://lagatar.in/americas-fbi-and-indias-cbi-officers-brainstorm-on-cyber-crimes/">अमेरिका

की एफबीआई और भारत की सीबीआई के अधिकारियों ने साइबर अपराधों पर मंथन किया
[wpse_comments_template]
Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही