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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, CUJ के VC हाईकोर्ट के आदेश का पालन करें, नहीं तो होगी अवमानना कार्रवाई

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 Ranchi/Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने CUJ(झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय) की उस एसएलपी (स्पेशल लीव पीटीशन) को खारिज कर दिया है, जिसमें झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में कार्यरत कार्यकारी अभियंता कुमार पंकज आनंद की बर्खास्तगी के आदेश को हाईकोर्ट के गलत करार दिया था. दरअसल झारखंड हाईकोर्ट की एकल पीठ और डिवीजन बेंच ने झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के कार्यकारी अभियंता कुमार पंकज आनंद की बर्खास्तगी के आदेश को दुर्भावनापूर्ण और गैरकानूनी बताया था.

कुमार पंकज आनंद को उनके पद पर बहाल किया जाये

अपने आदेश में हाईकोर्ट ने कहा था kf उन्हें प्रताड़ित किया गया था. इसलिए कुमार पंकज आनंद को उनके पद पर बहाल किया जाये. हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ CUJ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करने पर कुलपति क्षितिज भूषण दास के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही जारी रखने का निर्देश दिया है. [wpse_comments_template]

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