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सुप्रीम कोर्ट का निर्देश- सहायक शिक्षक नियुक्ति का रिजल्ट बिना अनुमति के जारी ना करे सरकार व JSSC

 
Ranchi/Delhi: झारखंड टेट (JTET) पास अभ्यर्थी की ओर से सहायक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास और झारखंड के पड़ोसी राज्य से टेट परीक्षा पास अभ्यर्थियों को शामिल करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स और सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनयन ने बहस की. सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार और जेएसएससी को यह निर्देश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना सहायक शिक्षक(आचार्य) नियुक्ति का रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जाए. क्योंकि फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लंबित है. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई की. अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जुलाई माह के पहले सप्ताह में सुनवाई करेगा. बता दें कि सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए हिंदी विषय के लिए परीक्षा कल से शुरू हो रही है. दरअसल पिछले दिनों झारखंड हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि राज्य में 26000 सहायक शिक्षकों (आचार्य) की नियुक्ति के लिए चल रही प्रक्रिया में दूसरे राज्य के टेट पास अभ्यर्थी या सीटेट पास अभ्यर्थी भी शामिल हो सकते हैं. इसे भी पढ़ें -WhatsApp">https://lagatar.in/whatsapp-told-delhi-high-court-if-we-are-forced-to-break-encryption-of-messages-we-will-leave-india/">WhatsApp

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