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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वकील अपनी डिग्रियों का वेरिफिकेशन करायें, वास्तविक डिग्री नहीं, तो प्रैक्टिस के योग्य नहीं

NewDelhi : वकीलों को अपनी वकालत की डिग्रियों का वेरिफिकेशन कराना होगा. खबरों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वकीलों की डिग्री वेरिफिकेशन की प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक कमेटी गठित की है. कोर्ट ने सभी वकीलों को निर्देश दिया है कि वे जल्द से जल्द अपनी डिग्रियों का वेरिफिकेशन करा लें. कोर्ट ने कहा कि जिनके पास वास्तविक डिग्री नहीं है, उन्हें हम असली वकील नहीं मान सकते हैं. बताया जाता है कि मौजूदा समय में लगभग 16 लाख वकीलों ने वेरिफिकेशन के लिए डिग्री और फॉर्म जमा नहीं किये हैं. जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी से अपनी सुविधा के हिसाब से काम शुरू करने और 31 अगस्त तक वेरिफिकेशन की रिपोर्ट देने को कहा है. साथ ही कोर्ट ने सभी यूनिवर्सिटी को भी निर्देश दिये हैं कि वकीलों की डिग्री के वेरिफिकेशन के लिए कोई शुल्क न लिया जाये..
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जिनके पास डिग्री नहीं, उन्हें न्यायिक प्रक्रिया में शामिल नहीं कर सकते

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने वकीलों के सत्यापन की प्रक्रिया में आने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए यह आदेश दिया है. पीठ ने कहा, न्यायिक प्रक्रिया तक पहुंच उन व्यक्तियों को नहीं दी जा सकती है जो वकील होने का दावा करते हैं, लेकिन उनके पास वास्तविक शैक्षणिक योग्यता या डिग्री नहीं है. बार काउंसिल ने कहा- जिन वकीलों ने वेरिफिकेशन फॉर्म नहीं दिया, वे प्रैक्टिस के काबिल नहीं
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देश में  लगभग 25.70 लाख वकील होने का अनुमान  

पीठ ने वकीलों की संख्याको लेकर कहा, देश में अभी लगभग 25.70 लाख वकील होने का अनुमान है. बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार 25.70 लाख वकीलों में से लगभग 7.55 लाख वकीलों के फॉर्म वेरिफिकेशन के लिए मिले थे. साथ ही 1.99 लाख सीनियर और ऑन-रिकॉर्ड एडवोकेट्स के फॉर्म काउंसिल के पास हैं. बताया जाता है कि वेरिफिकेशन के लिए लगभग 9.22 लाख फॉर्म आये हैं. लगभग 16 लाख वकीलों ने अभी वेरिफिकेशन के लिए फॉर्म और डिग्री नहीं जमा की है. BCI ने इसे लेकर कहा कि जिन वकीलों ने वेरिफिकेशन फॉर्म नहीं दिये हैं, वे प्रैक्टिस के योग्य नहीं हैं. ऐसे लोगों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें बाहर किया जाना चाहिए. [wpse_comments_template]

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