सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वकील अपनी डिग्रियों का वेरिफिकेशन करायें, वास्तविक डिग्री नहीं, तो प्रैक्टिस के योग्य नहीं
NewDelhi : वकीलों को अपनी वकालत की डिग्रियों का वेरिफिकेशन कराना होगा. खबरों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वकीलों की डिग्री वेरिफिकेशन की प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक कमेटी गठित की है. कोर्ट ने सभी वकीलों को निर्देश दिया है कि वे जल्द से जल्द अपनी डिग्रियों का वेरिफिकेशन करा लें. कोर्ट ने कहा कि जिनके पास वास्तविक डिग्री नहीं है, उन्हें हम असली वकील नहीं मान सकते हैं. बताया जाता है कि मौजूदा समय में लगभग 16 लाख वकीलों ने वेरिफिकेशन के लिए डिग्री और फॉर्म जमा नहीं किये हैं. जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी से अपनी सुविधा के हिसाब से काम शुरू करने और 31 अगस्त तक वेरिफिकेशन की रिपोर्ट देने को कहा है. साथ ही कोर्ट ने सभी यूनिवर्सिटी को भी निर्देश दिये हैं कि वकीलों की डिग्री के वेरिफिकेशन के लिए कोई शुल्क न लिया जाये.. इसे भी पढ़ें : तमिलनाडु">https://lagatar.in/tamil-nadu-supreme-court-allows-rss-to-take-out-route-march-madras-high-courts-decision-approved/">तमिलनाडु
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