Ranchi/Delhi: सुप्रीम कोर्ट में सहायक शिक्षक नियुक्ति को लेकर बड़ा आदेश आया है. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सिर्फ JTET अभ्यर्थी ही सहायक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं. अन्य अभ्यर्थी जिन्होंने CTET परीक्षा पास की है वह सहायक शिक्षक नियुक्ति प्रकिया में हिस्सा नहीं ले पायेंगे. इससे एक तरफ JTET पास अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है तो दूसरी तरफ वैसे अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है जिन्होंने JTET परीक्षा पास किए बिना शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया का आवेदन दिया था. प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन और अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने बहस की.
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस राजेश बिन्दल की खंडपीठ इस मामले में सुनवाई की. दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि राज्य में 26000 सहायक शिक्षकों (आचार्य) की नियुक्ति के लिए चल रही प्रक्रिया में दूसरे राज्य के टेट पास अभ्यर्थी या सीटेट पास अभ्यर्थी भी शामिल हो सकते हैं. जिसके बाद यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था.
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