भूमि की खरीद में लाभ का दावा नहीं कर सकता
हाइकोर्ट ने कहा था कि एससी व्यक्ति से संबंधित जमीन बिक्री राजस्थान किरायेदारी अधिनियम, 1955 की धारा-42 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन था. शीर्ष अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता पंजाब के अनुसूचित जाति और स्थायी निवासी होने के नाते राजस्थान में भूमिहीन अनुसूचित जाति को आवंटित भूमि की खरीद में लाभ का दावा नहीं कर सकता. इसे भी पढ़ें - सुप्रीम">https://lagatar.in/the-matter-of-lapse-in-pms-security-reached-the-supreme-court-hearing-on-friday/">सुप्रीमकोर्ट पहुंचा पीएम की सुरक्षा में चूक का मामला, शुक्रवार को सुनवाई [wpse_comments_template]