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सुप्रीम कोर्ट ने महिला जिला जज की चाइल्ड केयर लीव याचिका पर झारखंड सरकार व HC से जवाब मांगा

Ranchi/Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को झारखंड सरकार और झारखंड हाईकोर्ट को एक महिला जिला न्यायाधीश रैंक की याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया, याचिका में चाइल्डकेयर अवकाश की अस्वीकृति को चुनौती दी गई है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए पूछा कि याचिकाकर्ता ने पहले सीधे हाईकोर्ट का रुख क्यों नहीं किया. जिस पर याचिकाकर्ता के वकील ने जवाब दिया कि हाईकोर्ट की छुट्टियों की अवधि के दौरान, वर्तमान मामले को तत्काल नहीं माना जा सकता है.

याचिकाकर्ता, सिंगल पेरेंट  हैं, उन्होंने जून से दिसंबर तक चाइल्ड केयर लीव मांगी थी, जिसे बिना कोई वैध कारण बताए खारिज कर दिया गया. चाइल्ड केयर नियमों के अनुसार, याचिकाकर्ता 730 दिनों की छुट्टी की हकदार हैं. वर्तमान में वह 6 महीने की छुट्टी मांग रही हैं.  पीठ ने निर्देश दिया कि प्रतिवादियों को नोटिस दिया जाए और कहा कि पक्षों को नोटिस दिया जाता है कि अदालत जल्द से जल्द याचिका का अंतिम रूप से निपटारा करे. इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह होगी.

 

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