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रास चुनाव हॉर्स ट्रेडिंग मामला : CD की CBI जांच के आदेश पर SC ने लगाई रोक

 
Ranchi :  2016 में हुए राज्यसभा चुनाव से जुड़े हॉर्स ट्रेडिंग मामले में सीडी की जांच सीबीआई से कराने के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए इस केस के सूचक दानयल दानिश को नोटिस जारी किया है. देश के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखा. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई. दरअसल राज्यसभा चुनाव से जुड़े हॉर्स ट्रेडिंग के मामले की जांच के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने वाले प्रार्थी को धमकी देने से जुड़े सीडी की जांच का आदेश हाईकोर्ट ने सीबीआई को दिया था.  
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