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सीबीआई में स्थायी निदेशक की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब तलब किया

NewDelhi : सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई में स्थायी निदेशक नियुक्त करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है.  बता दें कि शुक्रवार को जस्टिस एल नागेश्वर राव और एस रविंद्र भाट की बेंच ने एक एनजीओ द्वारा दायर अर्जी पर केंद्र से जवाब मांगा है.  याचिका में कहा गया था कि ऋषि कुमार शुक्ला का कार्यकाल दो फरवरी को ही खत्म हो गया था. लेकिन सरकार अब तक सीबीआई का नया निदेशक नहीं नियुक्त कर पायी है. इसे भी पढ़ें : नंदीग्राम">https://lagatar.in/nandigram-sangram-bjp-leader-shubendu-adhikari-filed-nomination-said-bengal-will-be-transformed-with-the-blessings-of-the-public/36567/">नंदीग्राम

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अगले सप्ताह पीठ मराठा आरक्षण के मुद्दे को देखेगी

याचिका में यह भी कहा गया है कि सरकार ने प्रवीण सिन्हा को कार्यकारी निदेशक बना दिया है. सरकार दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (डीएसपीई) अधिनियम की धारा 4ए के तहत सीबीआई के लिए स्थाई निदेशक की नियुक्ति करने में नाकाम रही है. एनजीओ की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि इससे सीबीआई के कामकाज पर असर पड़ रहा है और न्यायालय इस पर अगले सप्ताह विचार कर सकती है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले सप्ताह यह पीठ उपलब्ध नहीं होगी क्योंकि यह मराठा आरक्षण के मुद्दे को देखेगी, इसलिए मामले को दो सप्ताह बाद के लिए सूचीबद्ध किया जा रहा है. इसे भी पढ़ें :  दुनिया">https://lagatar.in/world-is-now-starting-to-understand-us-as-a-country-with-largest-democracy-as-electoral-dictatorship/36598/">दुनिया

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हम नोटिस जारी कर रहे हैं

भूषण ने कहा कि न्यायालय उनसे (केंद्र ) कम से कम चयन समिति की बैठक आयोजित करने को कह सकता है. इस पर पीठ ने कहा, हम उनकी बात सुनेंगे. हम नोटिस जारी कर रहे हैं. याचिका में केंद्र को यह भी निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वह सीबीआई के निदेशक के चयन की प्रक्रिया पद के खाली होने से एक या दो माह पूर्व ही शुरू कर दे और उसे पूरी कर ले.

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