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सुप्रीम कोर्ट में JPSC-JSSC नियुक्ति घोटाले की CBI जांच पर सुनवाई अब 5 अक्टूबर को

सुप्रीम कोर्ट ने JPSC-JSSC नियुक्ति घोटाले की सुनवाई के लिए 5 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है. मनीष कुमार द्वारा समय मांगे जाने और हरिशरण की याचिका के आलोक में प्रतिवादियों द्वारा जवाब दाख़िल नहीं किये जाने की वजह से सुनवाई की दूसरी तिथि निर्धारित की गयी. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ ने हरिशरण और मनीष कुमार की याचिकाओं की सुनवाई शुरू हुई.
 
सुप्रीम कोर्ट

New Delhi :  सुप्रीम कोर्ट ने JPSC-JSSC नियुक्ति घोटाले की सुनवाई के लिए पांच अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है. मनीष कुमार द्वारा समय मांगे जाने और हरिशरण की याचिका के आलोक में प्रतिवादियों द्वारा जवाब दाखिल नहीं किये जाने की वजह से सुनवाई की दूसरी तिथि निर्धारित की गयी. सोमवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ ने हरिशरण और मनीष कुमार की याचिकाओं की सुनवाई शुरू हुई.

 

सुनवाई शुरू होते की मनीष कुमार की ओर से वरीय अधिक्ता के नही होने की वजह से समय की मांग की गयी. जबकि हरिशरण की ओर से यह कहा गया कि उनकी याचिका पर जारी नोटिस के आलोक में अब तक किसी ने शपथ पत्र दायर कर जवाब दाखिल नहीं किया है.

 

इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित की. सुप्रीम कोर्ट में हरिशरण देवगन ने जनहित याचिका दायर कर JPSC-JSSC नियुक्ति घोटाले में सीबीआई जांच की मांग की है, जबकि मनीष कुमार ने क्रिमनल रिट पिटिशन दायर किया है. इसमें उन्हीं लोगों को प्रतिवादी बनाया गया है जो हिरशरण देवगम की याचिका प्रतिवादी है.

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