Ranchi : सुप्रीम कोर्ट में सारंडा को Sanctuary घोषित करने के मामले में 27 अक्तूबर को सुनवाई होगी. मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायाधीश के विनोद चंद्रन की पीठ में होने वाली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से दायर किये गये शपथ पत्र पर विचार किया जायेगा.
इस मामले की सुनवाई इससे पहले 17 अक्तूबर को हुई थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट के निर्देश के आलोक में राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दायर कर सारंडा को Sanctuary घोषित करने का Undertaking दिया गया है. इसमें आठ अक्तूबर को दिये गये निर्देश के आलोक में सेंक्चुरी क्षेत्र में पड़ने वाले माइंस, वैध लीज और रहने वाली आबादी को सेंक्चुरी के प्रभाव क्षेत्र से मुक्त रखने का अनुरोध किया गया है.
उल्लेखनीय है कि आठ अक्तूबर को हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने राज्य सरकार को 57519.41 हेक्टेयर के बदले 31468.25 हेक्टेयर को सेंक्चुरी घोषित करने की अनुमति दे दी थी. साथ ही SAIL और वैध लीज के खनन क्षेत्र को सेंक्चुरी के प्रभाव से मुक्त रखने का निर्देश दिया था.
राज्य सरकार ने न्यायालय के आदेश के आलोक में शपथ पत्र दायर करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा था. इसके बाद सारंडा के मामले की सुनवाई 14 अक्तूबर को हुई. लेकिन राज्य सरकार ने शपथ पत्र दायर करने के बदले और एक दिन का समय मांगा. न्यायालय ने इसे स्वीकार करते हुए 17 अक्तूबर को सुनवाई की तिथि निर्धारित की.
17 अक्टूबर को राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दायर किया गया. हालांकि कोर्ट ने सरकार की ओर से दायर शपथ पत्र पर बाद में विचार करने का फैसला किया. न्यायालय के इस फैसले के आलोक में सारंडा मामले की सुनवाई के लिए 27 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की गयी है.

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