जांच होने तक जस्टिस को सभी न्यायिक कार्यों से दूर रखने की मांग की गयी है. सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शेखर कुमार यादव की स्पीच को लेकर अखबारों में छपी रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट से इसका ब्योरा मांगा है. SC ने कहा, मामला विचाराधीन है. हाईकोर्ट से विस्तृत जानकारी मांगी गयी है.Supreme Court has taken note of the newspaper reports of a speech given by Justice Shekhar Kumar Yadav, a sitting judge of the High Court of Judicature at Allahabad.
The details and particulars have been called from the High Court and the matter is under consideration, said a… pic.twitter.com/GQ0mniOR6H">https://t.co/GQ0mniOR6H">pic.twitter.com/GQ0mniOR6H
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10, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के बयान पर संज्ञान लिया... सिब्बल ने कहा, महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस पेश करेंगे
जस्टिस शेखर कुमार यादव ने प्रयागराज में विहिप के कार्यक्रम में कहा था कि मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि यह देश हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यक लोगों की इच्छा के अनुसार चलेगा. NewDelhi : विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव के विवादित बयान पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा संज्ञान लिये जाने की सूचना है. बता दें कि कैंपेन फॉर ज्यूडीशियल अकाउंटैबिलिटी एंड रिफॉर्म्स (CJAR) ने सीजेआई संजीव खन्ना को पत्र लिखकर शिकायत की थी. पत्र में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव के बयान की इन-हाउस जांच की मांग की गयी है.
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