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सुप्रीम कोर्ट ने अग्निवीर योजना के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर की, वकील को मिली फटकार

NewDelhi : सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को अग्निपथ योजना (Agneepath scheme) के खिलाफ दाखिल सभी याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जल्द सुनवाई कर इनका निपटारा कर दें. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिकाकर्ता वकील को फटकार भी लगाई. वकील द्वारा बार बार टोका टाकी करने से जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ नाराज हो गये थे. इसे भी पढ़ें : संसद">https://lagatar.in/in-the-parliament-premises-the-opposition-speaks-about-inflation-gst-rising-gas-prices-lok-sabha-rajya-sabha-adjourned/">संसद

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जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने मनोहर लाल शर्मा फटकारा

जान लें कि अग्निपथ योजना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर कोर्ट जब आदेश लिखवा रहा था, तब याचिकाकर्ता मनोहर लाल शर्मा टोका टाकी कर रहे थे. इस कारण जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने मनोहर लाल शर्मा फटकारा. उन्होंने कहा, आप भले वीर होंगे लेकिन अग्निवीर तो कतई नहीं हैं. आप भविष्य में अग्निवीर नहीं बनने जा रहे. इसलिए बेवजह टोका टाकी ना करें. सब्र रखिए. केंद्र सरकार ने हाल ही में तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना का ऐलान किया था. इस योजना में 4 साल नौकरी का प्रावधान है. इसके बाद 75% जवान रिटायर हो जायेंगे. 25% जवान सेना में पूरे समय के लिए शामिल कर लिये जायेंगे. हालांकि सरकार ने कहा कि रिटायर होने वाले जवानों को दूसरी जगह नौकरी दिलाने में सरकार मदद करेगी. खबर है कि इस योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तीन याचिकाएं दायर की गयी हैं. इसे भी पढ़ें : डॉलर">https://lagatar.in/historical-fall-in-rupee-against-dollar-crosses-80-for-the-first-time-slips-25-percent-in-8-years/">डॉलर

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जस्टिस  चंद्रचूड़ ने  सॉलिसिटर जनरल से कहा, ट्रांसफर पिटीशन दायर कीजिए

इन तीनों याचिकाओं में अग्निपथ योजना पर रोक, उसकी समीक्षा, उसे रद्द करने आदि मांगें की गयी है. याचिकाकर्ताओं के अनुसार जो लोग पहले से सेना की नौकरी पाने की प्रक्रिया में हैं, उन पर यह योजना लागू नहीं की जानी चाहिए.  सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, अग्निपथ योजना के खिलाफ अलग अलग हाईकोर्ट में 6 याचिकाएं दायर हुई हैं. बेहतर होगा कि सभी याचिकाओं की सुनवाई किसी एक जगह हो. इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप एक ट्रांसफर पिटीशन दायर कीजिए, हम हाईकोर्ट को सभी याचिकाएं सुनवाई करने को भेज देंगे. [wpse_comments_template]

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