Ranchi/Delhi: टेंडर घोटाला के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने ED और आलमगीर आलम के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद अगली सुनवाई के लिए 20 मार्च की तारीख मुकर्रर की है.
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एम एम सुंदरेश्वर और जस्टिस एन कोटीश्वर सिंह की बेंच में आलमगीर आलम की याचिका पर सुनवाई हुई. 11 जुलाई को झारखंड हाईकोर्ट ने आलमगीर आलम की जमानत याचिका को खारिज करते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था.
जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. आलमगीर आलम की जमानत याचिका झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने खारिज की थी. पिछली सरकार में मंत्री रहे आलमगीर आलम को ईडी ने पिछले वर्ष 15 मई को गिरफ्तार किया था. तब से वह जेल में हैं. आरोपों के मुताबिक, उनके आप्त सचिव संजीव कुमार लाल एवं उनके नौकर जहांगीर आलम के यहां से मिले 32.30 करोड़ रुपये नकद बरामदी हुई थी. पैसे बरामद होने के बाद आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया था.
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