New Delhi : सुप्रीम कोर्ट संविधान की प्रस्तावना से सोशलिस्ट और सेक्युलर जैसे शब्द हटाने की मांग करने वाली याचिका पर सोमवार को फैसला सुनायेगा. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा था कि संविधान के 42वें संशोधन, जो 1976 में हुए थे, उस पर काफी ज्यूडिशियल रिव्यू हो चुके हैं. कहा कि हम यह नहीं कह सकते कि इमरजेंसी में जो भी काम संसद द्वाराकिया गया, वह अमान्य है. कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए संविधान की प्रस्तावना से सोशलिस्ट और सेक्युलर` जैसे शब्द हटाने की मांग करने वाली याचिका लार्जर बेंच को सौंपने से मना कर दिया.
संविधान की प्रस्तावना से सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द हटाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सोमवार को
Last Updated: Nov 23, 2024 12:00 AM (IST)