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सुप्रीम कोर्ट का विशेष बच्चों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति का निर्देश

Ranchi :  सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सहित देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष बच्चों के लिए शिक्षकों को नियुक्त करने का निर्देश दिया है. न्यायाधीश सुधांशु धुलिया और न्यायाधीश के विनोद चंद्रन की पीठ ने रजनीश कुमार पांडेय बनाम भारत सरकार के मामले में यह निर्देश दिया है. न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 जुलाई की तिथि निर्धारित की है. आंशिक या पूर्ण रूप से नि:शक्त बच्चों को विशेष बच्चों के नाम से जाना जाता है. इन बच्चों को पढ़ाई के दौरान आम बच्चों के मुकाबले ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है. इस मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2021 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया था कि वे इन विशेष बच्चों के लिए अलग से शिक्षकों का पद स्वीकृत कर शिक्षकों को नियुक्त करें. प्राइमरी स्कूल में विशेष बच्चों के लिए शिक्षक व छात्र का अनुपात 1:10 और मिडिल स्कूल में 1:15 निर्धारित है. मामले की सुनवाई के दौरान सभी राज्यों ने अदालत को विशेष बच्चों की संख्या की जानकारी दी है.  झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि यहां विशष बच्चों की संख्या 45598 है. न्यायालय ने पाया है कि बार-बार निर्देश दिये जाने के बावजूद किसी भी राज्य में विशेष बच्चों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है. इसके मद्देनजर न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश तीन सप्ताह के अंदर विशेष बच्चों के लिए शिक्षकों का पद सृजित कर अधिसूचित करें. दो समाचार पत्रों के अलावा सरकार की वेबसाइट पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित करें और नियमानुसार नियुक्ति समिति गठित कर शिक्षकों की नियुक्ति करें.

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