Ranchi : जेल में बंद ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर बीरेंद्र राम, उनके पिता और पत्नी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने बीरेंद्र राम की जमानत और गेंदा राम व राजकुमारी देवी की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुना दिया है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने तीनों आरोपियों की याचिका खारिज कर दी है. इससे पहले 22 मार्च की सुनवाई के दौरान अदालत ने ईडी और बचाव पक्ष की बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. गेंदा राम की ओर से अधिवक्ता सुभाशीष रसिक सोरेन ने बहस की. फिलहाल बीरेंद्र राम के पिता गेंदा राम और उनकी पत्नी राजकुमारी देवी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्योंकि रांची PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट दोनों को अग्रिम बेल देने से इनकार कर चुका है. वहीं बीरेंद्र राम फिलहाल न्यायिक हिरासत में है.
निलंबित चीफ इंजीनियर बीरेंद्र राम, उनके पिता व पत्नी को झारखंड HC से नहीं मिली राहत
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