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निलंबित सीओ पर 10,500 रुपये जुर्माना लेकर छोड़ा गया, बीमा-प्रदूषण फेल

Latehar : मनिका थाना क्षेत्र के पचफेड़ी के पास शिव बारात के दौरान नशे की हालत में वाहन से टक्कर मारने के मामले में निलंबित सीओ प्रमोद कुमार को रविवार रात करीब 10 बजे थाने से छोड़ दिया गया. पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने का अपराध करने के मामले में उनसे 10,500 रुपये का जुर्माना वसूला.
 
दुर्घटना के बाद सीओ प्रमोद कुमार को ले जाते पुलिस के जवान.

Latehar : मनिका थाना क्षेत्र के पचफेड़ी के पास शिव बारात के दौरान नशे की हालत में वाहन से टक्कर मारने के मामले में निलंबित सीओ प्रमोद कुमार को रविवार रात करीब 10 बजे थाने से छोड़ दिया गया. पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने का अपराध करने के मामले में उनसे 10,500 रुपये का जुर्माना वसूला.

 

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निलंबित सीओ की गाड़ी के बारे में ब्यौरा.

 

जानकारी के मुताबिक जांच में यह बात सामने आयी है कि उनकी काले रंग की थार (JH 01EY-0049) का इंश्योरेंस 21 नवंबर 2025 से समाप्त हो गया था. साथ ही प्रदूषण प्रमाणपत्र 29 दिसंबर 2023 से फेल है. इसके बावजूद इन मामलों में अलग से कोई कार्रवाई नहीं की गई. यहां उल्लेखनीय है कि घटना के समय वाहन पर डिप्टी कलेक्टर का बोर्ड लगा था.

 

डीटीओ उमेश मंडल ने बताया कि ड्रिंक एंड ड्राइव के तहत चालान काटा गया है. वहीं मनिका थाना प्रभारी प्रभात दास ने कहा कि जुर्माना लेकर वाहन छोड़ दिया गया है. इधर, घटना के बाद से स्थानीय लोगों में नाराजगी है. उनका कहना है कि आम व्यक्ति के मामले में पुलिस सख्त कार्रवाई करती, जबकि यहां केवल जुर्माना लेकर छोड़ दिया गया.

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